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सहारनपुर में मास्क नहीं लगाने वालों काे अनोखी सजा, सजा पाने वाले बाेले थैंक्यू पुलिस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजभूषण चौधरी ने बताया कि निजी स्कूल अभिभावकों को फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वह किसी बच्चे को फीस जमा नहीं कराने पर ऑनलाइन क्लास से वंचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ 1 वर्ष की सजा हो सकती है। वहीं बच्चे की पढ़ाई का नुकसान होने पर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर अभिभावक विरोध भी कर चुके हैं। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कुछ लोगों की नौकरी छूट गई है, जिसके चलते वह फीस भरने में असमर्थ हैं। वहीं, निजी स्कूल लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच एक निजी स्कूल स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर विवाद भी है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक नहीं भेजे जा रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाए हुए 20 दिन हो गए हैं। अब अभिभावक दोबारा जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत करने की बात कह रहे हैं।