चारा डालने के दौरान पति-पत्नी के बीच हुर्इ नोक-झोंक तो…
बीच में नहीं उतार सकेगा टीटीर्इ
अगर कोर्इ महिला अकेली रेल में सफर कर रही है आैर वह किसी गलती या जल्दबाजी में टिकट नहीं ले सकी। तो उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह रेलवे अधिकारियों द्घारा महिलाआें की सुरक्षा को देखते हुए जल्द ही ये निर्देश जारी करना है। इसके तहत टीटीर्इ बिना टिकट के सफर कर रही अकेली महिला या लड़की को ट्रेन से उतार नहीं सकेंगा। इस आदेश आैर नियम बनाने की वजह महिला की सुरक्षा है। अक्सर किसी महिला को किसी भी कारण वश बीच में उतारने से उसके साथ कोर्इ अप्रिय घटना होने का डर बना रहता था । कर्इ महिलाएें इसकी शिकार भी हुर्इ थी।जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया।
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काम
इतने साल पहले बनाया गया था यह कानून
वहीं आप को बता दें कि इंडियन रेलवे का जारी होने जा रहा यह नियम कोर्इ नया नहीं है। यह नियम 1989 का है। इसमें अकेली महिलाआें के पास रेल में यात्रा करने के दौरान टिकट न होने, स्लीपर की जगह एसी में बैठने या वेटिंग टिकट होने पर भी महिला काे रेल से न उतारने का नियम बनाया गया था। यह नियम अकेली महिलाआें की सुरक्षा को देखते हुए तैयार किया गया था। जिसमें साफ कहा गया है कि टीटीर्इ अकेली महिला को उसकी मर्जी के बिना बीच के किसी भी स्टेशन पर नहीं उतार सकता। यह नियम महिला के साथ किसी भी तरह की घटना आैर अनहोनी से बचाव के लिए बनाया गया था। इस नियमों के तहत एक बार फिर रेलवे अधिकारी टीटीर्इ को इसके अनुरूप निर्देश जारी करने वाले है।