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नियमों को ताक पर रखकर ली बीएड और पीएचडी की डिग्री
आरएल गुप्ता ने एमएमएचवी इंटर कालेज के प्रिंसिपल अवधेश कुमार के प्रमाण पत्रों के जाली होने की याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट में दायर की।इसमें बताया गया कि अवधेश कुमार ने चौधरी चरण विश्वविद्यालय से एक साथ बीएड और पीएचडी की डिग्री ली हुई है। जबकि विश्वविद्यालय की नियमावली के अध्याय चार के हिसाब से एक साथ कोई भी स्टूडेंट दो उपाधि को नहीं ले सकता है। लेकिन आरोप है कि अवधेश कुमार ने विवि को गुमराह करने का काम किया। आरएल गुप्ता के मुताबिक इसी तरीके से एमएमच के प्रिंसिपल अवेधश कुमार ने छठी से लेकर बारहवीं तक बुलन्दशहर और गाजियाबाद से पढ़ाई की हुई है। 1987 से लेकर 1994 तक अवधेश कुमार ने गाजियाबाद के एसडी इंटर काॅलेज और बुलन्दशहर में अपने पिता के इंटर कालेज श्री जय सिंह इंटर काॅलेज पछलौता समेत तीन स्कूलों से 1987से 1993 के बीच में पढ़ाई की हुई है। विवादों में आने के बाद में बारहवीं की एक डिग्री को खुद अवधेश कुमार ने ये कहकर रद्द करा दिया कि नियमों की जानकारी नहीं थी।
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हार्इकोर्ट ने छह हफ्तों में मांगा जवाब
केस के वादी आरएल गुप्ता ने बताया कि इलाहबाद हाईकोर्ट की तरफ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और प्रिंसिपल अवधेश कुमार को नोटिस जारी किया गया है। छह हफ्तों के भीतर इस बात को स्पष्ट करना होगा कि एक साथ दो डिग्री किस तरीके से दी गई है।