जिसमें उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में कोई भी शादी समारोह होता है तो उसके लिए पहले परमिशन लेना तो जरूरी है ही, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि शादी समारोह के दौरान कोई भी जाम छलकाता है या डीजे पर धमाल मचाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने बताया कि कोविड-19 बेहद गंभीर महामारी के रूप में पनप रहा है। जिसे फैलने से रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। यदि सभी लोग गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें तो निश्चित तौर पर इस महामारी से बचा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए दोनों तरफ से महज 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शादी में शराब परोसने या सेवन करने और डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।