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गाज़ियाबाद

Unlock 1 में शादी समारोह को लेकर फिर जारी हुई नई गाइडलाइन, इन कार्यों पर लगाई गई रोक

Highlights:
-उलंघन पर होगी कार्रवाई
-तहसीलदार ने जारी किया आदेश
-लॉकडाउन के दौरान शादी को लेनी होगी अनुमति

गाज़ियाबादJun 16, 2020 / 01:50 pm

Rahul Chauhan

Rules not being followed in religious and matrimonial programs

Rules not being followed in religious and matrimonial programs

गाजियाबाद। कोविड-19 को फैलने के रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब अनलॉक वन की घोषणा के बाद लोगों को शर्तों के साथ शादी करने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के तहसीलदार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है।
जिसमें उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में कोई भी शादी समारोह होता है तो उसके लिए पहले परमिशन लेना तो जरूरी है ही, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि शादी समारोह के दौरान कोई भी जाम छलकाता है या डीजे पर धमाल मचाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने बताया कि कोविड-19 बेहद गंभीर महामारी के रूप में पनप रहा है। जिसे फैलने से रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। यदि सभी लोग गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें तो निश्चित तौर पर इस महामारी से बचा जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए दोनों तरफ से महज 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शादी में शराब परोसने या सेवन करने और डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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