तीन साल पहले शहर के रमतेराम रोड स्थित एमडीएच की एजेंसी से फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से गरम मसाला का नमूना लिया था। लखनऊ स्थित लैंब में सैंपलो को जांच के लए भेजा गय था। रिपोर्ट में गरम मसाले के सैंपल फेल आए। इसके बाद में मामला कोर्ट में दर्ज कराया गया। तीन साल तक मुकदमे के चलने के बाद में अब अदालत ने कंपनी और डिस्टीब्यूटर दोनों पर जुर्माना लगाया है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि खराब किस्म के मसाले हमारी बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर ने बताया कि एडीएम सिटी की कोर्ट ने एमडीएच कंपनी पर दो लाख रुपये ओर एजेंसी संचालक के ऊपर 50 हजार का जुर्माना सुनाया गया। कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा कराई गई। आगे भी इसी तरीके स मिलावटखोर को रोकने के लिए इस तरीके से अभियान चलाकर सैपलो को लैब टेंस्टिग के लिए भेजा जाएगा।