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गाज़ियाबाद

तिहाड़ जेल में बंद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश, दो केसों में मिली जमानत

Highlights- दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया- कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों ही मामलों में चंद्रशेखर को जमानत दी- भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर के सैकड़ों समर्थक भी कोर्ट पहुंचे

गाज़ियाबादJan 11, 2020 / 02:54 pm

lokesh verma

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गाजियाबाद. दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर (Bhim Army founder Chandrashekhar) को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद (Ghaziabad) एसीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट पहुंचे। एसीजेएम-1 न्यायाधीश भारतेंदु की कोर्ट में चंद्रशेखर के अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के दो मामलों में उनकी जमानत की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों ही मामलों में चंद्रशेखर को जमानत दे दी।
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बता दें कि पहला मामला 21 जून 2019 का है। अधिवक्ता जयवीर सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था कि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ कई वाहनों में सवार होकर 21 जून 2019 को गाजियाबाद के कनावनी गांव आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें कनावनी गांव की पुलिया के नजदीक रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने वाहन गलत तरीके से लगाते हुए मार्ग बाधित कर दिया। चंद्रशेखर जुमे की नमाज के बाद समुदाय विशेष के लोगों से मिलने आए थे। इस मामले में पुलिस ने गुलजार और दीपक समेत 20 लोगों के पर केस दर्ज किया था। इसके बाद जांच अधिकारी सुचिता चौधरी ने एक गवाह के बयान को आधार बनाते हुए चंद्रशेखर के खिलाफ कोर्ट से बी वारंट जारी कराया था। बी वारंट को लेकर शुक्रवार को चंद्रशेखर को एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया गया। जहां चंद्रशेखर के अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चंद्रशेखर की जमानत स्वीकार कर ली।
वहीं, दूसरा मामला 15 नवंबर 2018 का है। बता दें कि 15 नवंबर 2018 को चंद्रशेखर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदा गार्डन में अपने परिचित के यहां एक सगाई समारोह में पहुंचे थे। इसी बीच एक व्यक्ति धर्मेंद्र ने चंद्रशेखर से पूछा कि आपको हथियारबंद लोगों जरूरत क्यों है। यह सुनते ही चंद्रशेखर के साथ आए एक युवक ने धर्मेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित धर्मेंद्र ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धर्मेंद्र ने इस केस में चंद्रशेखर समेत अन्य को आरोपी बनाया था। एसीजेएम की अदालत में इस मामले को लेकर भी जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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