लगेगा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स के सोशल मीडिया में प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार, अगर कोई गाइडलाइन का उल्लघन करता है तो उसपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, बार-बार उल्लघन करने पर 50 लाख रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। साथ ही, 6 वर्ष तक प्रोडक्ट के प्रचार करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
सरकार की नई गाइडलाइन लाइव स्ट्रीमिंग पर भी लागू होगी। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी से पैसे लेने के बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा और बढ़ा-चढ़ाकर खूबियां बताते हैउन और गलत जानकारी देते हैं और यह भी नहीं बताते कि ये विज्ञापन है। तो फिर इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 2025 तक भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केट 2800 करोड़ रुपये का हो सकता है।