पैन को आधार कार्ड से लिंक
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी डेट अब 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं कराया है तो आपको पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। पैन के बिना अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है। पहले पैन को आधार से लिंक कराने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी।
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आईटीआर फाइल ना करने पर लगेगा 10 हजार रुपए जुर्माना
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटिड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस सिर्फ 5 हजार रुपए ही लगेंगे। अगर 31 अगस्त तक किसी ने जमा कराया होगा तो उसपर कोई चार्ज नहीं लगा होगा। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खास बातस ये है कि जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनपर हजार रुपए ही लेट फीस लगेगी।
एसबीआई का नए की आखिरी डेट 31 दिसंबर तक
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को चेंज करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2020 के बाद ये यह कार्ड काम करना बंद कर देगा। एसबीआई इस कार्ड की जगह ईएमवी लेकर आया है। जिसका रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है।
यह योजना हो रही है खत्म
31 दिसंबर से सरकार सबका विश्वास योजना खत्म हो रही है। इस योजना हो सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने मामलों को निपटाने के लिए लाया गया था। एक सितंबर 2019 को लागू हुई इस योजना में पात्र लोगों को पुराने मामलों में खुद कर बकाए की घोषणा करते हुए उसका भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है।
एनईएफटी पर नहीं लगेगा चार्ज
एक जनवरी देश के सभी लोगों को काफी राहत मिलेगी। बैंकों की ओर से एनईएफटी पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया जाएगा। नोटबंदी के तीसरे जन्मदिन पर डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया नियम
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला हुआ है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 की गई थी। नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।