इनकम टैक्स एक्ट 1961 ( IT Act 1961 ) की धारा 272 बी के तहत इनकम टैक्स ( income tax ) डिपार्टमेंट गलत पैन की जानकारी देने ( penalty for wrong pan information ) वाले पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगा सकता है। आईटीआर (ITR) फॉर्म भरते समय या दूसरे मामलों में जिनमें पैन कार्ड डिटेल डालना जरूरी हो वहां पर ध्यान से ये काम करें।
इसी तरह अगर आपके पास 2 पैनकार्ड हैं तो तुरंत एक कार्ड को सरेंडर करें अन्यथा इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपके कार्ड को सस्पेंड कर सकता है और कार्ड न होने की सूरत में आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है।
कैसे जारी हो जाते हैं 2 PAN CARD- अक्सर लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उसके आने में देर होने पर वो दूसरा कार्ड आप्लाई कर देते हैं । ऐसे केसेज में अक्सर 2 पैनकार्ड इश्यू ( PAN CARD ISSUE ) हो जाते हैं ।
कैसे वापस करें एक्सट्रा PAN ( HOW TO RETURN EXTRA PAN CARD ) – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैन कार्ड वापस किया जा सकता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जमा किया जा सकता है। फॉर्म के साथ दूसरा PAN कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।