ग्राहकों की दिक्कत को देखते हुए लिया- IRDAI ने यह फैसला कस्टमर्स को आ रही दिक्कतों की वजह से लिया है ऐसा देखा जा रहा है कि लॉक डाउन की वजह से बीमा कंपनियां कस्टमर तक पॉलिसी के पेपर्स नहीं भेज पा रही है जिसकी वजह से रनिया फैसला लिया है कि कंपनियां अब ई पॉलिसी जारी कर सकेंगी हालांकि इस ई पॉलिसी को देखने समझने के लिए ग्राहकों को 30 दिन का समय दिया जाना जरूरी होगा ।
कस्टमर्स कर सकते हैं हार्ड कॉपी की मांग – हालांकि इरडा ( IRDAI ) के इस आदेश के बाद ईपॉलिसी ( E Policy ) माननी होंगी लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो अभी भी कंपनियों से हार्ड कॉपी की मांग कर सकता है और कंपनियों को हार्ड कॉपी भेजना जरूरी होगा । इसके साथ ही इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों ( Insurance Companies ) को हर 3 महीने पर उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है ।