जारी किए दिशा निर्देश
करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के क्रम में, विभाग इस अवधि के दौरान किसी प्रकार की अनुपालन तिथियां निर्धारित नहीं करेगा। इसके अलावा, नई प्रणाली पर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से करदाताओं को समय देने के लिए, करदाताओं को सिर्फ 10 जून, 2021 से ही मामलों की सुनवाई करने या अनुपालन के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान निर्धारित सुनवाई या अनुपालन, जिसके लिए ऑनलाइन पेश होने की जरूरत होती है, को समय से पहले किया जाएगा या स्थगित किया जाएगा और कामकाज को इस अवधि के बाद के लिए निर्धारित किया जाएगा।
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इन यूनिट्स को भी दी जानकारी
विभाग ने बैंकों, एमसीए, जीएसटीएन, डीपीआईआईटी, सीबीआईसी, जीईएम, डीजीएफटी सहित अन्य इकाइयां, जो पैन सत्यापन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, को सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया है और अपने ग्राहकों/हितधारकों को अवगत कराना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे ब्लैकआउट अवधि से पहले या उसके बाद कोई जरूरी गतिविधि पूरी की जा सके।
विभाग ने लोगों से किया अनुराेध
विभाग नए ई-फाइलिंग पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने और शुरुआती अवधि के दौरान सभी करदाताओं व अन्य हितधारकों से नई व्यवस्था के साथ तालमेल कायम करने तक धैर्य रखने का अनुरोध किया है। यह सीबीडीटी की करदाताओं और अन्य हितधारकों को आसान अनुपालन उपलब्ध कराने की दिशा में की गई एक अन्य पहल है। बता दें कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक, निर्बाध अनुभव उपलब्ध कराना है। किसी भी तरह की प्रविष्टि, अपलोड या डाउनलोड से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को 1 जून, 2021 से पहले करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।