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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से कैसे करें लिंक, अपनाएं ये तरीका

DL link with Aadhaar : फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त किए नियम
घर बैठे आॅनलाइन कर सकते हैं लिंक, टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क

Feb 11, 2021 / 08:02 pm

Soma Roy

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DL link with Aadhaar

नई दिल्ली। आधार कार्ड को अब सरकार ने ज्यादातर सभी कामों के लिए अनिवार्य कर दिया है। फिर चाहे वो बैंक अकाउंट से लिंक कराना हो या राशन कार्ड से। ऐसे में रोड़ एक्सिटेंड्स में फरार होने वाले वाहन चालकों की पहचान एवं फर्जीवाडे़ को रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से भी आधार का लिंक होना जरूरी है। इसके जरिए चालक की पूरी जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध रहेगी। इस काम को आप घर बैठे डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर कर सकते हैं। विभाग की ओर से अलग-अलग राज्यों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। आप इनसे संपर्क करके भी साहयता ले सकते हैं।
1.ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. यहां उस राज्य को सिलेक्ट करें जहां का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। यहां आवेदन पर क्लिक करें।
3.ऐसा करते ही सर्विसेज आॅन ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प दिखाई देगा, जिनमें लाइसेंस बनवाने, रिन्यू कराने एवं अन्य का आॅप्शन दिखाई देगा। आप इसका चुनाव करें।
4.अब अपने राज्य को चुनें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें। अब डेट ऑफ बर्थ डालकर, गेट डीटेल्स टैब पर क्लिक करें।
5.ड्राइविंग लाइसेंस के डीटेल आने के बाद प्रोसिड पर क्लिक कर दें।
6.अब 12 अंको का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां डालें। ये वही नंबर होना चाहिए जो आपके आधार के साथ लिंक हो। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर सबमिट पर क्लिक करें।
7.ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके भरते ही एंटर करें और कंफर्म करें। इस प्रोसेस के बाद आप आधार, डीएल से जुड़ जाएगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी
डीएल को आधार से लिंक कराने के अलावा परिवहन मंत्रालय ने कुछ और नियमों में भी सख्ती बरती है। जिसके तहत अब वाहने चालकों एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए गाड़ियों की चोरी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी। जिन वाहनों की नंबर प्लेट के आखिरी में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक इसे लगवाना जरूरी होगा।

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