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Pm Fasal Bima Yojna का क्लेम हासिल करने के लिए जरूरी है एड्रेस प्रूफ, जानें क्लेम का प्रोसेस

कई किसानों को पता ही नहीं है कि क्लेम करना कैसे है ये उन्हें नहीं पता न ही ये पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे इस स्कीम से जुड़ी वो सभी बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होता है।

Apr 23, 2020 / 03:27 pm

Pragati Bajpai

pm fasal bima yojna

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नई दिल्ली: फिलहाल देश के किसान बिन मौसम बरसात की वजह से खराब हुई खरीफ की फसल की वजह से परेशान है । वैसे तो सरकार सभी किसानों को फसल बीमा योजना ( Pm Fasal Bima Yojna) के तहत क्लेम दे रही है लेकिन समस्या ये है कि कई किसानों को पता ही नहीं है कि क्लेम करना कैसे है ये उन्हें नहीं पता न ही ये पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे इस स्कीम से जुड़ी वो सभी बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होता है।

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह भर सकते हैं फॉर्म-

पीएम फसल बीमा योजना ( Pm Fasal Bima Yojna ) के लिए आपको बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा । वैसे आप घर में भी ऑनलाइन ये फार्म भर सकते हैं इसके लिए आपको https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरना होगा । लेकिन अगर आप टेकसेवी नहीं है और आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर ज्यादा यकीन आता है तो आप नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर ये काम कर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई- इस योजना के तहत अगर आपकी फसल किसी प्रकृतिक कारण से खराब हुई है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं । फसल कटाई से 14 दिनों पहले इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी के लिए 1.5 पर्सेंट प्रीमियम अदा करना होता है।

जरूरी डॉक्यूमेंट- पीएम फसल बीमा योजना ( PM FASAL BIMA YOJNA ) का क्लेम हासिल करने के लिए आपको अपना फोटोग्राफ, आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड (PAN CARD), ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा आपके पास अपने खेत से जुड़े सारे दस्तावेज और खसरा नंबर होने चाहिए। अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति के खेत को किराये पर लेकर फसल बोई है तो अग्रीमेंट के दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके बाद क्लेम की रकम आपके बैंक अकाउंट में आएगी।

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