कोरोना की वजह से बदली जाएगी Salary Slip, खत्म होंगी कई सुविधाएं
जिसका मतलब ये है कि अब आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड ( KISAN CREDIT CARD ) होने भर से फसल बीमा ( CROP INSURANCE ) का हकदार नहीं माना जाएगा । बल्कि आपको अलग से जाकर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
लाभ पाने के लिए देनी होगी जानकारी- अभी भी देखा जाता है कि बीमा प्रीमियम देने के बावजूद कई किसानों को फसल बीमा नहीं मिल पाता । इसकी सबसे बड़ी वजह है लेट लतीफ। किसान फसल खराब होने के बावजूद बैंक को इस बात की खबर नहीं देते हकि उनकी फसल खराब हो चुकी है । ऐसे में बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता है।
समय पर जानकारी देना है ज़रूरी- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को फसल को नुकसान की खबर 72 घंटों के अंदर मिलनी जरूरी होती है। ऐसा न करने की सूरत में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान पहुंचता है तो भी इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर देनी होती है नहीं तो आप इंश्योरेंस क्लेम के हकदार नहीं मानें जाएंगे।
कैसे करें अप्लाई- पीएम फसल बीमा योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जाकर भी अपना फार्म भर सकते हैं।