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1 सितंबर से लागू होगा नियम-
ये नियम 1 सितंबर से लागू होगा । इसे लागू करने के लिए बजट में IT Act की धारा 272B में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था ।
बजट में इस संबंध में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि uidai द्वारा दिये गए AADHAR नंबर के आधार पर इंकम टैक्स डिपॉर्टमेंट लोगों को PAN नंबर देगा। इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने PAN के साथ AADHAR को लिंक कर रखा है। उसे IT ACT के तहत PAN की जगह AADHAR नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।
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BANK और वित्तीय संस्थाएं करेंगी सिस्टम अपग्रेड-
अजय भूषण, रेवेन्यू सचिव का कहना है कि बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाओं में जहां PAN डालना जरूरी होगा वहां PAN की जगह आधार ( AADHAR ) को स्वीकार करने के लिए ये संस्थाएं अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगी
आंकड़ों की बात करें आज की तारीख में 22 करोड़ PAN, AADHAR से लिंक हो चुके हैं और हमारे देश में 120 करोड़ लोगों के पास आधार ( Aadhar card ) है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति pan कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे पहले अपना AADHAR इस्तेमाल करना होता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आधार होने पर आपको पैन की जरूरत नहीं होगी। यानि आम जनता के लिए ये काफी सुविधाजनक होगा।
इसके अलावा 50000 रुपए या इससे अधिक रकम बैंक में डिपॉजिट करते वक्त भी आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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