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ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स

CBDT ने आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
पहले ITR फाइल करने की तारीख 31 जुलाई थी।

Jul 24, 2019 / 10:07 am

Shivani Sharma

income tax file

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax return ) फाइल नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान न हो क्योंकि विभाग ने आईटीआर ( ITR ) फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया।


31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे ITR

आपको बता दें कि पहले इनकम टैक्स ( Income tax ) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक थी। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है वित्त मंत्रालय ( Finance ministry ) ने उन लोगों को टैक्स फाइल करने के लिए 1 महीने का समय और दिया है। अगर आपने 31 अगस्त तक टैक्स फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर सरकार की ओर से जुर्माना लगया जाएगा।

ITR

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देना होगा इतना जुर्माना

अगर कोई भी व्यक्ति तय समय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उऩ लोगों पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए विलंब शुल्क के रुप में देना होगा। वहीं, यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1153663705122394112?ref_src=twsrc%5Etfw

टैक्स में मिलती है छूट

नए नियमों के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी होगा। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर सरकार की ओर से जुर्माना लगाना होगा। आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना होगा।


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फ्री में फाइल कर सकते हैं आईटीआर

आपको बता दें कि आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि:शुल्क दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैक्स को फाइल करने के लिए टैक्स फाइलिंग पोर्टल को भी चुन सकते हैं। इसके जरिए भी आप टैक्स फाइल कर सकते हैं।

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