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विरासत में मिली 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर भी लग सकता है टैक्स
इस रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, “हमें कैश ट्रांजैक्शन पर एक बार फिर से टैक्स लगाने के बारे में सुझाव दिया गया है। इससे संबंधित डिपार्टमेंट्स व्यवहारिकत और प्रभाव के बारे में जांच कर रहे हैं।” साथ ही, सरकार विरासत में मिली संपत्तियों पर भी एस्टेट टैक्स लगाने पर विचार कर रही है, जिसे साल 1985 में ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि, प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण 5 करोड़ रुपए व इससे नीचे वाले संपत्तियों पर ऐसा कोई टैक्स लगाने के बारे में नहीं विचार कर रहे हैं।
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पहले भी लागू हो चुका है BCTT
हालांकि, इनपर नवनिर्वाचित एनडीए सरकार द्वारा वित्त मंत्री की नियुक्ति के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2005 में ही तात्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने BCTT को लागू किया था। उस दौरान 10,000 रुपए से अधिक की रकम की निकसाी पर 0.1 फीसदी का टैक्स लगाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया था। हालांकि, साल 2009 में इस टैक्स को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था। साल 2008-09 में आयकर विभाग इससे कुल 600 करोड़ रुपए का टैक्स जुटाने में कामयाब रही थी।
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