19 मई को जब भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट को लेकर सर्कुलर जारी किया तो बताया कि यह नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे। साथ ही इन नोट को बैंकों में बदला जाएगा। एक व्यक्ति एक बार में दस नोट बदल सकता है। कारोबारी सहित कोई भी व्यक्ति दो हजार का नोट लेने के लिए इनकार नहीं कर सकता है।
RBI के दिशा निर्देश के बावजूद शहर में दुकानदार दो हजार का नोट लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दुकानदार लोगों से दो हजार का नोट ले तो रहे है लेकिन उसकी कीमत 1900 रुपये लगा रहे है। जिन लोगों को इन नोटों से कोई खास दिक्कत नहीं है वो 2000 के बदले 1900 देने का नाम सुनते ही भड़क जा रहे है, जबकि कुछ जरूरतमंद लोग नोट बदलवाने के लिए बैंक के बजाए इनके पास पहुंच रहे हैं। और कमीशनखोर इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे है।
शहर में कमीशन पर नोट बदलने की सूचना पर एटा के एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने मीडिया को बताया कि 2000 के नोट से बाजार में केवल खरीदारी की जा सकती है। नोटों को सिर्फ बैंकों में ही बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जांच कर कार्रवाई कराई जाएगी।
30 सितंबर तक नोट वैध मुद्रा।
बैंक खाते में इस तरह के नोट जमा किए या बदले जा सकते हैं।
बैंक खाता न होने पर भी एक बार में 10 नोट बदलवाए जा सकते हैं।
तीसरे व्यक्ति के जरिए खाताधारक दो ही नोट बदल सकता है।
निर्धारित संख्या में नोट बदलने या जमा करने पर बैंक कोई पूछताछ नहीं करेगा।
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लोगों ने खोली कमीशनखोरो की पोलशिवसिंहपुर तिराहा निवासी ऋषभ कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कूलर लेने गया था। दो-दो हजार के दो नोट दिए, दुकानदार ने 3800 रुपये में लेने की बात कही। जब उससे कहा तो बोला नोट बदलकर ले आओ। पीपल अड्डा निवासी शिवम शाक्य ने बताया कि घंटाघर स्थित एक किराने की दुकान पर 2000 का नोट 1900 रुपये में लेने की बात कही गई। लेकिन बैंक में आसानी से पूरी कीमत में रुपये बदले जा रहे हैं, तो हम वहां क्यों जाएं।