31 जुलाई तक सौंपी जानी है रिपोर्ट-
बताया जा रहा है कि मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड में नए प्रावधानों को शामिल किया जाने की तैयारी हो रही है । जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर (Contract Workers) का दर्जा देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संसद की स्थाई समिति ( Standing Committee ) अपनी सिफारिशों ( Recommendations ) में बदलाव कर रही है और सरकार इन सिफारिशों को सत्र में बिल के रूप में पास कराएगी । जुलाई 2020 के आखिर तक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
प्रवासी मजदूरों को मिलेंगी ये सुविधाएं- संसद की स्थायी समिति ने प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्थ और लाइफ कवर की सिफारिश करने के साथ न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की बात कही है। इसके अलावा मजदूरों को आवास सुविधा (Housing Facility) देने की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही मजदूरों को अपने गृहराज्य जाने और आने के लिए कंपनी द्वारा खर्च देने की बात भी कही जा रही है।
इसके लिए Interstate Migrant Workmen Act 1979 में संशोधन किया जाएगा । ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जा सकता है। वहीं, इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर वर्कर को अलग यूनिक ID कार्ड दिया जाएगा। जिसके बाद ऐसे कामगारों को तमाम सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।