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Consumer Protection Act-2019: मिलावटी, खतरनाक उत्पाद बनाने व बेचने पर होगी कार्रवाई, सोमवार से लागू होंगे नए नियम

कोरोना वायरस की वजह से 6 महीने देरी से लागू हो रहा है Consumer Protection Act-2019
कानून में किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और मिलावटी सामान देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान

Jul 19, 2020 / 10:02 am

Saurabh Sharma

Consumer Protection Act-2019

CPA 2019 action Against on making selling adulterated, dangerous goods

नई दिल्ली। कोरोना काल ( Coronavirus Era ) में देश की केंद्र सरकार ( Government of India ) उन तमाम बातों का पूरे तरीके से ख्याल रखने की कोशिशों में जुटी हैं, जिससे आम जनता का सरोकार सीधा जुड़ा हुआ है। फिर वो आम जनता को अनाज उपलब्ध कराना हो, या फिर वो तमाम जरूरी सामान जिसके बिना लोगों का गुजारा नहीं चल सकता है। ऐसे में इस बात का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है कि जनता के हाथों में जो सामान पहुंच रहा है वो नकली तो नहीं है। इसके लिए सरकार सोमवार से कंज्यूमर के अधिकारों ( Consumer Rights ) की रक्षा करते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून ( Consumer Protection Act-2019 ) लेकर आ रही है। अगर कोई मिलावटी, खतरनाक उत्पाद बनाने व बेचते हुए पाया गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सोमवार से लागू होगा नया कानून
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को कहा है कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में मिलावटी व खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है और इस कानून से उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा व अधिकार मिलेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 अगले सप्ताह 20 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस कानून में किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा।नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के त्वरित निपटारे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान है।

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उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी
पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा और इससे अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सामूहिक कार्रवाई होगी। इस नियम के लागू होने से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी व खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा व अधिकार मिलेगा।

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जनवरी में होना लागू
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान सोमवार को इस विषय पर एक प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ही दी है। आपको बता दें नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश इसकी तारीख मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। इसके बाद कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसकी तारीख फिर से आगे टल गई थी। चूंकि अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, लिहाजा 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून देशभर में लागू हो जाएगा।

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