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अक्षय तृतीय पर होगा बाल-विवाह! प्रशासन हुआ अलर्ट, शिकायत पर होगी कार्रवाई

बालोद जिले में प्रचार-प्रसार के बाद भी बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाल विवाह के हर साल मामले सामने आने लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है।

बालोदApr 29, 2024 / 11:07 pm

Chandra Kishor Deshmukh

child marriage बालोद जिले में प्रचार-प्रसार के बाद भी बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाल विवाह के हर साल मामले सामने आने लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।

आठ साल में 34 बाल विवाह के मामले

जिले में बीते आठ साल में 34 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं, जो गंभीर बात है। वहीं बढ़ते आंकड़े ने भी जिला प्रशासन व महिला बाल विकास विभाग को चिंता में डाल दिया है। हालांकि इन सभी मामलों में बाल विवाह होने से रोका गया है। 10 मई को अक्षय तृतीया है। इसमें ही सबसे ज्यादा बाल विवाह की शिकायतें मिलती हैं।

टीम समझाइस व काउंसलिंग तक सीमित

महिला बाल विकास विभाग की टीम को जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है तो तत्काल विवाह स्थल या फिर दूल्हा दुल्हन के घर जाकर इस मामले पर काउंसिलिंग करते हैं। वहीं दूल्हा- दुल्हन के अलावा परिजनों को समझाइस देकर छोड़ देते हैं। अभी तक बाल विवाह के मामले में बाड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कुरीति होने के बावजूद बाल विवाह की ओर लोगों का रुझान अभी भी है।

ना हो बाल विवाह, लोगों को करें जागरूक

राज्य सरकार ने बीते माह ही जिला प्रशासन व महिला बाल विकास विभाग को भी पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि बाल विवाह किसी भी हालत में न हो। हर गांव में पंच-सरपंच, ग्रामीणों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मितानिनों के साथ मिलकर ग्रामीणों को बाल विवाह के विपरीत प्रभाव व रोकथाम के लिए जागरूक करने निर्देश जारी किया गया।

जानें किस साल कितने रोके गए बाल विवाह

साल – रोके गए बाल विवाह
2015-16 – 05
2016-17 – 08
2017-18 – 02
2018-19 – 01
2019-20 – 04
2020-21 – 02
2021-22 – 08
2022-23 – 04

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अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह होने से रोकें: कलेक्टर चंद्रवाल

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। चंद्रवाल ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के सीएमओ को कहा है कि समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णत: उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों व आमजनों से सहयोग प्राप्त कर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है।

टोल फ्री नंबर और विभागीय दूरभाष नंबर किया जारी

उल्लेखनीय है कि 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व है चंद्रवाल ने इस अवधि में बाल विवाह न हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, वार्ड पार्षद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय थाना प्रभारी व जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को दूरभाष क्रमांक 07749-223941 व चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1098 में भी सूचित किया जा सकता है।

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