दौसा

Rajasthan News : सरकारी स्कूलों में नहीं ला सकेंगे बिस्किट के पैकेट व प्लास्टिक के गिलास, आदेश जारी

Rajasthan News : राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गत दिनों आदेश जारी किए हैं।

दौसाJan 19, 2025 / 05:23 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan News : राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गत दिनों आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब विद्यार्थी और स्टाफ के सदस्य बिस्किट के पैकेट, वेपर्स, कृत्रिम फूल और प्लास्टिक के गिलास उत्पाद स्कूल परिसर में नहीं ला सकेंगे। सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को देखते हुए स्कूलों में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निर्देश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि मानव लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिसमें अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

विद्यार्थियों को दुष्प्रभावों से अवगत कराएंगे

स्कूलों में शनिवार के दिन विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी प्लास्टिक के उपयोग को घटाने और इसके अन्य विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दौसा समेत पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसरों को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया गया है। स्कूलों के आसपास 200 मीटर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह भी पढ़ें

आरएएस मेंस परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर नया अपडेट, आयोग ने दिया एक और मौका

इनकी करनी होगी पालना

1- प्रत्येक शनिवार (नो-बैग डे) को एक कालांश में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के महत्व समझाएं। हर शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा ताकि विद्यार्थी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। अपने परिवारजन को भी इस संबंध में प्रोत्साहित करें।
2- विद्यार्थियों एवं कार्मिकों को रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसमें जनसहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
3- प्रार्थना सभा में विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए विद्यार्थियों एवं विद्यालयी कार्मिकों को जागरूक किया जाए।
4- विभाग के अधीन किसी भी कार्यालय या विद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाए।
5- विद्यालय के 200 मीटर की परिधि में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन किए जाने के लिए प्रयास किया जाएं।
यह भी पढ़ें

बूंदी में मदन दिलावर के 2 बड़े आदेश, स्कूलों और अधिकारियों के लिए हैं अनिवार्य

इनका कहना है…

यह एक अच्छी पहल है। इससे प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थी जान सकेंगे और सभी स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। सभी संस्था प्रधानों को सीबीईओ के माध्यम से आदेश जारी किए जा रहे हैं।
अंजना त्यागी, सीडीईओ दौसा

Hindi News / Dausa / Rajasthan News : सरकारी स्कूलों में नहीं ला सकेंगे बिस्किट के पैकेट व प्लास्टिक के गिलास, आदेश जारी

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.