scriptई-केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से कटेगा नाम, देखें जिले में नगरपालिका के अनुसार पूरी सूची | If e-KYC is not done then the name will be removed from the food security list, see the complete list according to tehsil in the district | Patrika News
दौसा

ई-केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से कटेगा नाम, देखें जिले में नगरपालिका के अनुसार पूरी सूची

Dausa News: चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी के कार्य में जिले में दौसा शहर 92.94 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान व दौसा ग्रामीण 90.4 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है।

दौसाJan 18, 2025 / 06:22 pm

Santosh Trivedi

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Dausa News: सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जिनकी ई-केवाईसी नहीं होगी, उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: ही काट दिया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी के अनुसार दौसा जिले में अभी तक 87.52 प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण हुआ है। कुल ई-केवाईसी यूनिट 11 लाख 12 हजार 790 है, जिनमें से 9 लाख 73 हजार 953 यूनिट ई-केवाईसी प्रोसेस हो चुकी है। अभी जिले के 1 लाख 38 हजार 837 यूनिट की ई-केवाईसी होना बाकी है। सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से पोस मशीन के माध्यम से सभी सदस्यों के आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम, सभी एलपीजी आईडी की सीडिंग अवश्य कराएं।
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महुवा अंतिम पायदान पर: चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी के कार्य में जिले में दौसा शहर 92.94 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान व दौसा ग्रामीण 90.4 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं महुवा ग्रामीण ब्लॉक 84.99 प्रतिशत के साथ अन्तिम पायदान पर है। नाम हटवा सकेंगे अपात्र व्यक्ति: खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवा कर योजना से बाहर होने के लिए रसद विभाग की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। अब इसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 जनवरी तक कर दिया गया है।
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अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी व चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर व एक कॉमर्शियल वाहन को छोड़कर) धारकों के लिए स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का मौका दिया है। इसके बाद सर्वे करवाकर अपात्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध उनके कार्यालय मुख्यालय को भी लिखा जाएगा।

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इनका कहना है…

स्वेच्छा से अपात्र लोगों को नाम हटवाने की दिनांक बढ़ाकर 31 जनवरी की गई है। यदि अपात्र व्यक्ति ने नाम नहीं हटवाया तो एफआईआर दर्ज कराकर बाजार दर से वसूली की जाएगी।
हितेश मीना, जिला रसद अधिकारी, दौसा

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