CG News: आचार संहिता का पूर्ण पालन करने के दिए गए निर्देश
उन्होंने स्पष्ट किया कि
आचार संहिता की अवधि में किसी भी प्रकार के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे और न ही वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और दिशा-निर्देश दिए। इनमें जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रगति। होटलों और ढाबों में बाल श्रमिकों की जांच और चिन्हांकन।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणीकरण की स्थिति। गीदम-बारसूर मार्ग के मजबूतीकरण एवं उन्नयन कार्य। आंगनबाड़ियों में बच्चों के जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र का वितरण। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियानत्र शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत नए केंद्रों की स्थापना। विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ई-मेल आईडी बनाने की प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल थे।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर चर्चा
बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई और पूर्व तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र 48 घंटे के भीतर नजदीकी थाने में जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लाइसेंस धारकों और बाहर से आए लाइसेंसधारकों पर लागू होगा। चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति के बाद लाइसेंसधारक अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
विशेष छूट: बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राइफल संघ के सदस्य, और औद्योगिक व शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
CG News: नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने
दंतेवाड़ा जिले को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) और 10(2) के तहत यह आदेश 20 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों और कोलाहल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई होगी।