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बालोद

पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने चार साल पहले हुए चर्चित हिमांशु मांडले हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए मामले की मास्टरमाइंड व मृत्क की पत्नी माधुरी मांडले, प्रेमी डांस टीचर लोकेंद्र पटेल सहित अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

बालोदNov 30, 2024 / 11:19 pm

Chandra Kishor Deshmukh

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने चार साल पहले हुए चर्चित हिमांशु मांडले हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए मामले की मास्टरमाइंड व मृत्क की पत्नी माधुरी मांडले, प्रेमी डांस टीचर लोकेंद्र पटेल सहित अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
Court News प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने चार साल पहले हुए चर्चित हिमांशु मांडले हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए मामले की मास्टरमाइंड व मृत्क की पत्नी माधुरी मांडले, प्रेमी डांस टीचर लोकेंद्र पटेल सहित अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। दूसरी धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले में 5-5 साल की भी सजा सुनाई।

इनको मिली सजा

जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड उसकी पत्नी माधुरी मांडले उम्र (29), हत्या में शामिल माधुरी के प्रेमी डांस टीचर लोकेंद्र पटेल उम्र (22) निवासी मरारपारा बालोद, निखिल सोनवानी (23) निवासी हथोद, कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू (22) निवासी पुरानी बस्ती अवधिया पारा लीली चौक दिनेश किराना स्टोर के सामने थाना आजाद चौक रायपुर, मनजीत बोयर उर्फ मनबोयर (18) निवासी भोईपारा पुरानी बस्ती जय काली चौक थाना आजाद चौक रायपुर, गोविंद सोनी उर्फ कालू (20) निवासी पुरानी बस्ती आजाद चौक रायपुर सभी को धारा 302/120-बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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पत्नी व प्रेमी ने मिलकर हिमांशु की हत्या की

मामले में अतिरिक्त अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि 21 दिसंबर 2020 को प्रार्थी राकेश कुमार निषाद ने थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 दिसंबर 2020 को सुबह 6 बजे अपने घर से मार्निंग वॉक करने के लिए तांदुला डेम के किनारे गया, तब देखा कि तांदुला डैम के पानी के करीब 20 फीट दूरी पर एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था। लाश का सिर कुचला हुआ था। पास में ही एक खून लगा हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था। गले में धारदार हथियार से मारने का निशान, सिर के पास चोट लगकर खून जमीन पर फैला हुआ था। लाश के पास ही दो नग जूते व प्लेन शराब की शीशी, पानी पाऊच एवं डिस्पोजल पड़ा हुआ था।
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डांस टीचर, मृतक के बेटी को डांस सिखाने आता था घर

विवेचना के दौरान आरोपी लोकेंद्र पटेल ने बताया कि गंजपारा बालोद में डांस सिखाने के काम करने के दौरान मृतक की पत्नी माधुरी मांडले (मधु) से उसकी पहचान हुई। वह अपने 7 वर्षीय बेटी नियति मांडले को डांस सिखाने के लिए आती थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हुई, जो कुछ दिनों में गहरी दोस्ती होकर प्रेम प्रसंग में बदल गया। दोनों का एक दूसरे के घर आना-जाना प्रारंभ हो गया, जिससे दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित होने लगा।

पत्नी व प्रेमी ने मिलकर बनाई थी हत्या करने की योजना

मृतक हिमांशु से माधुरी खुश नहीं थी और दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, जिस वजह से उसे रास्ते से हटाने योजना बनाई। निखिल से बात होने पर आरोपी लोकेंद्र यादव रविवार 20 दिसंबर 2020 को उससे मिलने गया। निखिल सोनवानी अपने अन्य 4 दोस्तों के साथ एक सफेद रंग के इनोवा में पहुंचा। बस स्टैंड में हिमांशु को बुलाया और शराब पीने के लिए डैम ले गए, जहां सभी शराब पीने के बाद लोकेंद्र पटेल ने कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू को इशारे पर हिमांशु को मारने बोलाच। तब मंजीत अपनी जेब में रखे चाकू को निकाल कर पीछे से हिमांशु के गर्दन के पास वार किया। फिर हिमांशु चिल्लाते हुए खड़ा हुआ तभी गोलू हिमांशु के पैर को मारकर नीचे गिरा दिया और पास में रखे पत्थर को उठाकर हिमांशु के सिर में 3-4 बार पटककर वार किया फिर गोलू शर्मा मंजीत के हाथ से चाकू को छिनकर हिमांशु के पेट में चाकू से कई बार वार किया। हिमांशु को मरा हुआ समझकर तांदुला बांध के पानी में फेंक दिया और चाकू, हथौड़ी को भी पानी में फेंक दिया। उसके बाद हिमांशु के मोबाइल को भी पानी में फेंका। हिमांशु के पर्स में 1000 रुपए थे, जिसे मंजीत को दे दिया और पांचों लोग वापस रायपुर चले गए। मेमोरेंडम जब्ती के आधार पर आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया।

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