मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर शहर के जिला स्कूल में एक निजी संस्था ने हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में सिंगर कुमार सानू को बुलाया गया था। कार्यक्रम में कुमार सानू के अलावा और भी कई कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। लेकिन खास बात यह है कि ये कार्यक्रम देर रात 10 बजे के बाद भी चलता रहा। लाउडस्पीकर की तेज आवाज की वजह से आस-पास के लोग परेशान हो गए और मिठनपुरा थाने में कुमार सानू समेत आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी।
ये कहता है कानून
ध्वनि प्रदूषण (अधिनियम और नियंत्रण) कानून, 2000 जो पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के तहत आता है, उसकी 5वीं धारा लाउडस्पीकर्स और सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों पर मनमाने अंदाज में बजने पर अंकुश लगाता है। यही नहीं लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकेंगे। इसे रात १० बजे से लेकर सुबह ६ बजे तक बजाने पर रोक है।