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मुजफ्फरपुर बालिकागृह कांड: SC का आदेश- बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच करेगी CBI, अदालत में संशोधित FIR भी पेश

शीर्ष अदालत ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ पाए गए 17 आश्रय गृहों की जांच करने का आदेश दिया है।

Nov 28, 2018 / 01:35 pm

Saif Ur Rehman

Sabarimala Temple

Supreme Court

नई दिल्ली। देश में चर्चित रहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब बिहार में सभी शेल्टर होम की जांच सीबीआई करेगी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ पाए गए 17 आश्रय गृहों की जांच करने का आदेश दिया है। बता दें कि टीआईएसएस की रिपोर्ट में राज्य के 17 आश्रय गृहों में गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों का तबादला नहीं होगा।
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संशोधित एफआईआर पेश
कोर्ट में सीबीआई ने संशोधित एफआईआर भी पेश की गई। मंगलवार को अदालत ने कहा कि FIR में यौन शोषण और वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 24 घंटे के भीतर FIR में नई धाराएं जोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में मौजूद मुख्‍य सचिव से पूछा था कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धार 377 और पोक्‍सो एक्‍ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्‍यों नहीं किया गया।
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क्या है मामला?
बिहार के मुजफ्फपुर बालिका गृह में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार के मामले से हड़कंप मच गया था। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था। इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का करीबी माना जाता है। इसी कांड को लेकर मंजू वर्मा को बिहार की नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उन्होंने अदालत में सरेंडर भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी बिहार पुलिस को लताड़ लगाई थी।

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