इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। शनिवार को इस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने उनको बेल देने से इनकार कर दिया। पुलिस की चार्जशीट में सीतलवाड़ पर “झूठे सबूतों के साथ झूठा मामला” स्थापित करने की “साजिश” रचकर नरेंद्र मोदी, भाजपा नेताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों को “फंसाने” की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।
मुंबई की रहने वाली पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री से सम्मानित 61 वर्षीय सीतलवाड गुजरात दंगों के बाद 2002 में स्थापित एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की संस्थापक ट्रस्टी और सचिव हैं। ये एनजीओ दंगों के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने का काम करता है।