पुलिस के मुताबिक, वड़ोदरा के शुभम मिश्रा ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने कॉमेडियन अग्रीमा जोशुआ को रेप की धमकी दी थी।
भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 13 जुलाई से इन ट्रेनों के संचालन पर लगाई रोक, जानें कौनसा है रूट स्टॉक कर लें जरूरी चीजें, मौसम विभाग ने इस हफ्ते देश के कई इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट वडोदरा सिटी पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ‘वडोदरा सिटी पुलिस ने शुभम मिश्रा की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए अपमानजनक, धमकी भरे वीडियो के संबंध में कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि हमने उसे हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।’
आपको बता दें कि बाद में इस शख्स ने वीडियो हटाकर माफी मांग ली। इन धाराओं में दर्ज हुए केस
मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लीलता), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) 505 (सार्वजनिक दुराचार के लिए जिम्मेदार बयान), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (एक महिला के अपमान का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
ये है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, शुभम मिश्रा नाम के इस शख्स ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उसने अग्रिमा जोशुना नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भद्दी गालियां दी और फिर बाद उसने रेप करने की धमकी दी।
दरअसल एक साल पहले जोशुना ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महराज की मूर्ति को लेकर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो से शुभम को आपत्ति थी। इसके बाद शुभम ने अपनी आपत्ति भद्दे वीडियो के जरिए जाहिर की।
दो दिन पहले NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा को एक चिट्टी लिखी थी। उन्होंने वीडियो अपलोड करने वाले इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।