आपको बता दें कि स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने इस मामले की सुनवाई की । दोषी पर लगाए गए जुर्माने में से 45 हजार रुपये पीड़िता को मदद के तौर पर मिलेंगे। लोक वकील किशोर कुमार के अनुसार, सतेंद्र मूल निवासी अतोड़ा संभल यूपी पर पांच सितंबर 2018 को साढ़े तेरह साल की किशोरी के पिता ने डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
Crime News: दुष्कर्म के दोषी को 5 लाख का जुर्माना समेत 135 साल की सजा, चचेरी बहन को किया था प्रेग्नेंट
बेटी को लेकर हुआ था फरारमालूम हो कि युवती के पिता मकैनिक हैं। दोषी ने एक दिन युवती को मोबाइल लाकर दिया, इस बात की जानकारी जब परिजनों को हुई तो, उन्होंने इसका विरोध किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त 2018 को बेटी घर से स्कूल जाते वक्त सतेंद्र के साथ गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पता चला कि नाबालिग सुरेंद्र के साथ है।
मामले के ट्रायल के दौरान नाबालिग ने अदालत के सामने कहा कि दोषी ने उसे अपने साथ संभल ले गया। 15 दिनों तक साथ रख कई बार बालात्कार किया। इसके बाद मंदिर में शादी का दिखावा किया। अदालत ने सोमवार को इस मामले फैसला सुनाते हुए 52 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की सजा सुनाई है।