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आपको बता दें कि इससे पहले राउज एवेंयू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधायक के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कई दिनों से बीमार चल रहे उनके प्रकाश जारवाल ससुर का निधन हो गया। याचिका में कहा गया कि कि उनके ससुरा को कोरोना वायरस संक्रमण होने का भी खतरा था। इसके लिए हॉस्पिटल ने भी उनका सैंपल लिया था। विधायक की ओर से कहा गया कि क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा भी ससुर के साथ ही थे, ऐसे में उनको अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता सता रही है। विधायक की ओर से ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होना बेहद जरूरी बताया गया।
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विधायक ने कहा कि इस समय उनकी कोरोना संदिग्ध पत्नी और बेटे को उनकी सख्त जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया कि वह जांच में लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में उनको अंतरिम जमानत दे दी जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि विधायक पर बहुत गंभीर आरोप हैं और उनको किसी हाल में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।