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दरअसल, पीड़िता के रेप के आरोप पर की गई जांच में सामने आया है कि उसके और आरोपी के बीच संबंध उनकी सहमति से बने थे। कोर्ट के सामने इस बात का खुलासा घटना के सीसीटीवी फुटेज के बाद हुआ। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से निकले फुटेज को आधार मानते हुए कोर्ट ने रेप के आरोप को झूठा ठहरा दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने। कोर्ट ने रेप के आरोप को गलत मानते हुए नई दिल्ली निवासी आरोपी को बरी कर दिया और झूठा आरोप लगाने पर युवती को दंडित किए जाने की बात कही।
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महिला ने आरोप लगाया था कि 2007 में उसका पति से तलाक हो गया था। जिसके बाद वह एक मैरिज वेबसाइट के माध्यम से उस युवक के संपर्क में आई थी। एक दिन वह आरोपी ने उसको घर पर बुलाया जहां उसको कॉफी आॅफर की गई। आरोप है कि कॉफी पीते वह बेहोश हो गई और उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं मामले में शामिल युवक का कहना है कि उसके 2007 से महिला से संबंध हैं। यही नहीं वह महिला का पूरा खर्च भी खुद ही उठाता है। इसके साथ ही युवक ने सारे आरोपों को गलत बताते हुए यह भी साबित किया कि महिला और उसके बीच सहमति से संबंध बने थे। युवक ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है।