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राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की ओर से मुजफ्फरपुर के सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनमें देशद्रोह की धारा 124 ए, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और किसी धर्म के अनादर के लिए धारा 295 शामिल है। सीजेएम अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई करेगा।
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अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द “जी” का इस्तेमाल
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द “जी” का इस्तेमाल किया है। हाशमी के अनुसार राहुल के इस कृत्य से लोगों की भावनाओं को धक्का लगा है और यह पूरे देश का अपमान है। इसके साथ ही लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है। यह तरहरीर अधिवक्ता अरविंद ने दी है। अधिवक्ता ने राहुल गांधी की अजहरजी वाले बयान को जनभावनाओं पर कुठाराघात बताया है।