गिरफ्तारी वारंट में अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के अलावा तीन लोगों के नाम हैं। ढाका के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।
बैंक ने दर्ज कराया केस
शाकिब अल हसन का नाम पिछले साल 15 दिसंबर को चेक बाउंस केस में आया था। 18 दिसंबर को प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्रिकेटर शाकिब को 19 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया था। IFIC बैंक के रिलेशनशिप ऑफिसर शाहिबुर रहमान ने बैंक की तरफ से केस दर्ज कराया था। शाकिब अल हसन के अलावा अन्य तीन लोगों पर दो अलग-अलग चेकों के जरिए 41.4 मिलियन बांग्लादेशी टका (2.95 करोड़ रुपए) ट्रांसफर करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
क्या है मामला?
शाकिब अल हसन की कंपनी अल हसन एग्रो फॉर्म लिमिटेड IFIC बैंक से लोन लिया था। लोन के कुछ हिस्से को चुकाने के लिए चेक दिए गए थे, लेकिन पर्याप्त धनराशि नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया।
हत्या का भी है केस दर्ज
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर हत्या का केस भी दर्ज है। उनके खिलाफ रफीकुल इस्लाम ने पिछले साल अगस्त में बेटे की हत्या के आरोप में यह केस दर्ज कराया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 154 अन्य लोगों का भी नाम है। इस केस की वजह से शाकिब की घरेलू मैदान पर पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फेयरवेल टेस्ट मैच खेलने की इच्छा अधूरी रह गई थी। सुरक्षा और गिरफ्तारी के कारण से वह बांग्लादेश नहीं लौट सके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी दे पाने में असमर्थता जताई थी।