बायोमेट्रिक लाभ लेने वाले को जरूरत नहीं
किसी पेंशनर की ओर से जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो, तो उसे भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है।सत्यापन के लिए यह लेकर जाएं दस्तावेज
पेंशनधारी को अपने पीपीओ नम्बर, जनआधार नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर लेकर ई-मित्र पर स्वंय को उपस्थित होना होगा। अपने बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कर अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ साथ पुत्र सरकारी सेवा में नहीं होने एवं वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक नहीं होने की स्वघोषणा करनी होगी।