उच्च शिक्षा विभाग ने भले ही अतिथि विद्वान प्रसूताओं को प्रसूति अवकाश देने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है, लेकिन आदेश में छुट्टी को लेकर समय का निर्धारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी शासकीय महिला कर्मचारियों को छह माह का अवकाश मिल रहा है।
पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉ. यूके जैन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अतिथि विद्वानों को अवैतनिक प्रसूति अवकाश देने का निर्णय लिया है। छुट्टी के दौरान उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। उनकी जगह पर किसी अन्य अतिथि विद्वान को आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा। छुट्टी कितने दिन तक मान्य रहेगी इस बिन्दु पर स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।