गोवंश परिवहन के मामले में कारावास
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहताब सिंह बघेल ने मोहखेड़ पुलिस की ओर से प्रस्तुत गोवंश का अवैध परिवहन के प्रकरण में दोषी वाहन स्वामी राजेंद्र (48) पिता महादेव शाल निवासी नागपुर को गोवंश व मोटरयान अधिनियम की धारा में एक वर्ष का कारावास तथा 6050 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 17 नवंबर 2017 को मोहखेड़ पुलिस ने सूचना के आधार पर सिल्लेवानी घाटी पर एक चौपहिया वाहन को लावारिश हालत में खड़े पकड़ा था, जिसमें गोवंश भरे हुए थे। गोवंश व वाहन जब्त कर अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन स्वामी को आरोपी बनाया तथा प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासन की ओर से अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की है।