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छतरपुर

लैब से आई रिपोर्ट, हरपालपुर के दो गुटखा के सैंपल मानव के खाने योग्य नहीं पाए गए

प्रयोगशाला की रिपोर्ट से गुटखा माफिया के द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की असलियत उजागर हो गई है। लैब की रिपोर्ट में आरडीएक्स गुटखा और किंग सुपारी के सैंपल फेल पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपर कलेक्टर कोर्ट में मामला दायर किया है।

छतरपुरOct 22, 2024 / 10:42 am

Dharmendra Singh

raid file photo

रपुर शहर में अवैध गुटखा पर छापेमारी की फाइल फोटो

छतरपुर. प्रयोगशाला की रिपोर्ट से गुटखा माफिया के द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की असलियत उजागर हो गई है। लैब की रिपोर्ट में आरडीएक्स गुटखा और किंग सुपारी के सैंपल फेल पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपर कलेक्टर कोर्ट में मामला दायर किया है। दरअसल, फूड सेफ्टी की टीम ने दो माह पहले नौगांव और हरपालपुर में आरडीएक्स गुटखा और किंग सुपारी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में गुटखा और सुपारी के सैंपल मानव के सेवन के योग्य नहीं पाए गए है।

गोदाम में मिला भारी स्टॉक


राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरपालपुर में कारोबारी अनुराग गुप्ता के यहां छापामार कार्रवाई कर हुए आरडीएक्स (जर्दायुक्त) दूषित गुटखा के स्टॉक को जब्त किया था। इसके साथ टीम नौगांव में कारोबारी शरद गुप्ता के यहां से किंग सुपारी के नमूने लिए थे। एफएसओ वंदना जैन बताया कि सैंपल की रिपोर्ट लैब से आने के बाद एडीएम कोर्ट में मामला पेश कर दिया है।

शहर में भी मिला था अमानक गुटखा


शहर के सागर रोड के ललौनी में बब्बर शेर ब्रांड के नाम से दूषित गुटखा और पान मसाला तैयार करने के एक मामले में अपर कलेक्टर के न्यायालय ने फक्कड़ बाबा फर्म के संचालक रामप्रकाश अग्रवाल पर एक लाख जुर्माना लगाया है। अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवे की कोर्ट ने कारोबारी के परिसर में जन्त बब्बर शेर सुपारी, पिपरमेंट और बुरादे को नष्ट करने के लिए एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं।

एसडीएम के छापे में पकड़ा था अवैध कारोबार


सागर रोड के ललौनी में एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कारोबारी प्रकाश अग्रवाल पर कार्रवाई की थी। एसडीएम की जांच में कारोबारी की गोदाम में भारी मात्रा में बब्बर शेर सुपारी और गुटखा पाउच समेत पिपरमेंट और खुला ऑयल एवं पिपरमेंट पाया गया था। उन्होंने लोक स्वास्थ्य प्रभावित होने की अटका पर सुपारी, पिपरमेंट और ऑयल की सैंपलिंग कराई थी सुरक्षा विभाग के सैंपलिंग की कार्रवाई करते हुए नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूने अमानक और मानव सेवन योग्य नहीं पाए जाने पर एफएसओ ने कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला एडीएम एवं न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में पेश किया था।

स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं


अपर कलेक्टर ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए कहा है कि कारोबारी के परिसर में जब्त सामग्री लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं है। उन्होंने कारोबारी को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाए हुए एक लाख जुर्माना लगाया है। इसके साथ फक्कड़ बाबा प्रोडक्ट फर्म में जब्त गुटखा, पान मसाला, पिपरमेंट ऑयल के नष्टीकरण के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि एडीएम कोर्ट के आदेश पर जल्द ही दूषित सामग्री को नष्ट कराया गया है।

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