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छतरपुर

कंपनी की संपत्तियों की लगाई जा रही जानकारी, नीलामी कर होगी अवैध उत्खनन की वसूली

नौगांव तहसीलदार के द्वारा पीएनसी कंपनी को वसूली का नोटिस जारी करने के बाद भी डायरेक्टर्स कोर्ट में पेश नहीं हुए है। पीएनसी के डायरेक्टर को नोटिस रिसीव होने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। इसके चलते तहसीलदार ने पीएनसी के आगरा ऑफिस समेत चल और अचल संपत्ति को चिह्नित करने के लिए संबंधित डीएम के समक्ष कार्रवाई प्रस्तावित करने की तैयारी में है।

छतरपुरJul 07, 2024 / 10:52 am

Dharmendra Singh

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झांसी खजुराहो फोरलेन निर्माण के लिए किया गया अवैध उत्खनन

छतरपुर. खजुराहो-झांसी फोरलेन के निर्माण में नौगांव के करारागंज में शासकीय जमीन में मुरूम और मिट्टी के अवैध खनन करने के मामले में कलेक्टर न्यायालय में पीएनसी कंपनी पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने कंपनी द्वारा मुरम का अवैध खनन करने पर रॉयल्टी की राशि पर 15 गुना जुर्माना समेत पर्यावरण क्षति की जवाबदेही भी तय की है। उन्होंने पीएनसी कंपनी के डायरेक्टर पर जुर्माने की राशि अधिरोपित करते हुए खनिज अधिकारी को वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के क्रम में अब कंपनी से वसूली की कवायद शुरू हो गई है।
कोर्ट में पेश नहीं हुए डायरेक्टर
नौगांव तहसीलदार के द्वारा पीएनसी कंपनी को वसूली का नोटिस जारी करने के बाद भी डायरेक्टर्स कोर्ट में पेश नहीं हुए है। पीएनसी के डायरेक्टर को नोटिस रिसीव होने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। इसके चलते तहसीलदार ने पीएनसी के आगरा ऑफिस समेत चल और अचल संपत्ति को चिह्नित करने के लिए संबंधित डीएम के समक्ष कार्रवाई प्रस्तावित करने की तैयारी में है। दरअसल, पीएनसी के दबाव के चलते राजस्व के अधिकारी तीन साल जांच प्रतिवेदन दबाए रहे। मामले के तूल पकडऩे के बाद जाकर तत्कालीन एसडीएम विनय द्विवेदी ने तीन साल बाद जांच प्रतिवेदन सौंपा था।
राज्यसभा सांसद की है कंपनी

पीएनसी इन्फ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमटेड के डायरेक्टर नवीन जैन है। जो उत्तरप्रदेश से भाजपा की ओर से राज्यसभा सासंद बनाए गए है। कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व और खनिज की अनुमति के बगैर 3.6 अरब रुपए के मुरम और मिट्टी का अवैध खनन मामले में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया है। वर्ष 2020 में कंपनी के अवैध उत्खनन पर पटवारी ने रिपोर्ट बनाई थी।
2.45 करोड़ घनमीटर का अवैध उत्खनन

झांसी खजुराहो फोरलेन निर्माण के दौरान पीएनसी कंपनी द्वारा शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरम का खनन किया गया। इस मामले में तत्कालीन छतरपुर कलक्टर शीलेन्द्र सिंह ने नौगांव एसडीओ राजस्व को 15 मई 2020 को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर जांच कर प्रतिवेदन मांगा था। कलक्टर के पत्र पर हल्का पटवारी ने मौका मुआयना करते हुए लगभग 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार घनमीटर से अधिक मिट्टी अथवा मुरम का अवैध खनन पाया था। सरकारी रेट के मुताबिक इस अवैध खनन से शासन को 3 अरब 6 करोड़ 87 लाख से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। राजस्व विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर खनिज निरीक्षक अशोक द्विेवेदी ने अवैध उत्खनन का केस कलक्टर न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अंतत 1 असर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ।
हैवी मशीनों से हुआ गौचर की जमीन पर अवैध उत्खनन

नौगांव तहसील क्षेत्र के करारागंज गांव मौजा में शासन के द्वारा गायों के विचरण एवं उनके चरने के लिए आरक्षित की गई 5 हेक्टेयर 140 आरे भूमि सहित मौजा में स्थित कई शासकीय जमीनों एवं तालाब में अवैध तरीके से खनन करते हुए मिट्टी और मुरम निकालने का मामला है। पीएनसी कंपनी ने पर्यावरण विभाग सागर एवं खनिज विभाग की अनुमति के बिना के ही गायों के लिए निर्धारित गोचर जमीन पर एलएंडटी और पोकलेन मशीनों से गहरी खुदाई करके हजारों डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली मुरम निकालकर अवैध तरीके से सडक़ निर्माण कार्य के बेस में लगाई है।
इनका कहना है

पीएनसी कंपनी के आगरा ऑफिस के डायरेक्टर्स को 104 करोड़ की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है। अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है ऐसे में कंपनी की चल और अचल संपत्ति की जानकारी के लिए कार्रवाई कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तावित की जाएगी।
संदीप तिवारी, तहसीलदार, नौगांव

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