निजी लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकृत न करें
निजी लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकृत न करें
Koyambedu Wholesale Market Complex
चेन्नई. राज्य मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है कि तमिलनाडु सरकार चेन्नई के कोयम्बेडु थोक बाजार परिसर की बाजार प्रबंधन समिति के अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों या अनाधिकृत विक्रेताओं को हटाने के लिए किसी भी निजी व्यक्ति या किसी संघ के पदाधिकारियों को अधिकृत नहीं करने का निर्देश दिया।
आयोग ने एक विक्रेता के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे का निर्देश देने के बाद सिफारिशें जारी कीं, जिसने इसे बाजार के एक अधिकारी के खिलाफ एक विक्रेता संघ के सदस्य के साथ मिलीभगत करने के लिए कार्रवाई की मांग की। घटना जुलाई 2018 की है। अपनी याचिका में जी जयशंकर ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से धनिया और पुदीना के पत्ते बाजार में बेच रहे थे और 6 जुलाई 2018 को जब वह व्यापार कर रहे थे। बीस लोगों के साथ मर्चेंट एसोसिएशन के लोग आए और 10,000 रुपए का स्टॉक कूड़ेदान में फेंक दिया।
पूछताछ करने पर मर्चेन्ट एसोसिएसन के अध्यक्ष ने कथित तौर पर कहा कि वह बाजार क्षेत्र में अपना स्टॉक बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं और बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बाजार प्रबंधन समिति के तत्कालीन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ मिलीभगत की और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए झूठी शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने कहा, जब से एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है तब से मैं मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हूं।
आरोपों से किया इनकार
जवाब में अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह अनाधिकृत विक्रेताओं को हटाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों पर काम कर रहा था और कहा कि शिकायतकर्ता ने बाजार के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और कहा कि उसने कभी भी किसी भी निजी पक्ष को अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकृत नहीं किया। आयोग ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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