सुभाष ने अपनी शिकायत में कहा है कि पुलिस ने शिकायत न करने की धमकी दी थी। बलवीर सिंह पर पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान कुछ लोगों के दांत तोडने और प्राइवेट पाट्र्स पर हमला करने का आरोप है। तिरुनेलवेली जिला अपराध शाखा ने धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी), 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 326 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। 20 अप्रेल गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा आयोजित अनुदानों की गृह विभाग की मांगों से पहले बलवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
दो दिन होगी पीडि़तो से पूछताछ
अंबासमुद्रम में हिरासत में यातना मामले की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी अमुधा तिरुनेलवेली में सोमवार को जांच शुरू की। तिरुनेलवेली जिला कलेक्टर (डीसी) कार्तिकेयन ने कहा कि आईएएस अधिकारी अमुधा सोमवार और मंगलवार को जांच करेंगी। पहले चरण में जांच के लिए आईएएस अधिकारी के समक्ष पीडि़त उपस्थित नहीं हुए थे। सोमवार को दूसरे चरण के जांच में बयान दर्ज कराने के लिए पीडि़त पहुंचे और बयान दर्ज कराया।