मूल चंद शर्मा ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध को देखते हुए मूल अधिनियम की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाना आवश्यक है। यानी इस विधेयक में मंत्री जी ट्रैक्टर को इस रेंज से बाहर रखते हुए प्रतिबंध पर 2025 तक की छूट की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पहले की थी, घोषणा
बता दें, 7 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा था, कि राज्य ट्रैक्टरों को प्रतिबंध से छूट देने वाला कानून लाएगा। वहीं एनजीटी ने एक स्टैंड लिया है, कि एनसीआर क्षेत्र में क्रमशः 10 और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस विधेयक के साथ सदन में छह अन्य विधेयक भी पेश किए गए। जिन्हें पर विस्तृत चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।
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क्या JCB भी है शामिल?
हालांकि खबरों पर विश्वास करें तो हरियाणा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां एनजीटी 10 वर्षीय डीजल वाहन प्रतिबंध लागू है। चूंकि यह फोरम ऑन व्हील्स के बारे में है, तो इस पर एक कार वेबसाइट पर व्यक्ति ने पूछा कि क्या किसी को पता है कि जेसीबी मशीनें भी दिल्ली/एनसीआर के 10 साल पुराने एनजीटी डीजल वाहन प्रतिबंध के तहत आती हैं? खैर, देखना होगा कि इस बिल को कब पारित किया जाता है।