UIDAI ने बताया तरीका
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न को आधार कार्ड से भी ई-वेरिफाई किया जा सकता है। यूआईडीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आसानी से आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपके आधार कार्ड से पेन कार्ड और मोबाइल नंबर जुडे होना चाहिए।
महंगाई का असर! परिवहन मंत्रालय ने की थर्ड पार्टी बीमा दरों में बढ़ोतरी, नई दरें जारी
आधार से ऐसे करें आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
— होम पेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
— अब आधार नंबर दर्ज करें और पैन नंबर को वेरीफाई करें।
— इसके बाद पैन और आधार की जानकारी वेरीफाई हो जाएगी।
— अब ITR Filing Website पर जाकर ITR फॉर्म भरें।
— आपको यहां पर वेरिफिकेशन विकल्प को चुनना होगा।
— अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा।
— ओटीपी संख्या दर्ज कर समिट पर क्लिक करें।
— इसके बाद आपको Return successfully e-Verified लिखा नजर आएगा।
— इस प्रकार से आप ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते है।
पीएम किसान सम्मान निधि E-KYC की लास्ट डेट करीब, ऐसे पूरी करें प्रक्रिया
बिना ई वेरिफिकेशन के आईटीआर अमान्य
जो लोग अपनी आय पर टैक्स देते है वे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है। यदि कोई ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आईटीआर भरने वाला इसका ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर वह आईटीआर अधूरी मानी जाती है। इसलिए निर्धारित समय में ई वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए।