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फ्रांस की कोर्ट ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार (Indian Government) की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था। इनमें अधिकतर घर शामिल हैं। इसके के लिए कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो चुकी है। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज के साथ जुर्माना चुकाए।
भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकारा नहीं है। जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके राशि की वसूली को लेकर विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की।
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देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी को जनवरी, 2017 में आयकर विभाग से नोटिस मिला था, इसमें उससे समूह कंपनी के 2006 में किए गए पुनर्गठन की जानकारी मांगी गई थी। आयकर विभाग ने मार्च, 2015 में कंपनी से समूह के आंतरिक पुनर्गठन में हुए पूंजीगत लाभ पर 10,247 करोड़ रुपए कर चुकाने को कहा था।