स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने ED को रामकृष्ण से चार दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है। इससे पहले पूर्व NSE की MD को जज द्वारा पारित आदेश पर जेल से अदालत में पेश किया गया था। जज ने ED की याचिका पर आरोपी के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। आरोपी को पेश किए जाने के बाद ED ने उनसे पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। बाद में, ED ने रामकृष्ण को मामले की पूछताछ में सहयोग न करने के आधार पर गिरफ्तार किया और उन्हें फिर से अदालत में पेश किया और नौ दिन की हिरासत में पूछताछ करने की मांग की।
हालांकि, कोर्ट ने एजेंसी को चार दिन की हिरासत में चित्रा रामकृष्णा से पूछताछ की अनुमति दी है। आपको बता दें कि यह केस एनएसई के अफसरों की ओर से गलत तरीके से फोन टैपिंग कराने और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा है। ED ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं बताया जा रहा है की CBI ने भी आरोपियों के खिलाफ पिछले हफ्ते इससे जुड़े एक मामले में केस दर्ज किया था।
CBI ने अपने एक बयान में कहा था, “NSE के टॉप अधिकारियों ने उक्त निजी कंपनी के पक्ष में समझौता और कार्य आदेश जारी किया और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, मशीनें लगाकर अपने कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया और इस मामले में एनएसई के कर्मचारियों की भी सहमति नहीं ली गई।”