केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना निवेश नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। सरकार ने नए नियमों में का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
इस सरकारी स्कीम का नया नियम अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। इस तारीख से पहले देश के सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स को इस स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
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अगर एक अक्टूबर के बाद अगर अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाया जाता है और वह शख्स पहले से इनकम टैक्स पे करता होगा तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता (APY account) बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे।
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कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू कर सकता है। इस पेंशन योजना का हिस्सा बनने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। अटल योजना में खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है। इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है। 18-40 साल की आयु के बीच का कोई नागरिक इसका फायदा ले सकता है।