शराब के शौकीनों को अब दुकानों पर अगस्त माह से शराब नई व्यवस्था के तहत मिलेगी। राशन दुकानों की तरह शराब ठेकों पर भी पीओएस मशीन से शराब बिकेगी। एक बोतल खरीदने पर भी बिल मिलेगा। इतना ही नहीं हर बोतल और पव्वे पर बार कोड होगा। जिसे ग्राहक मोबाइल से स्केन करके यह पता लगा सकेगा कि शराब कहा और कब बनी। साथ ही उसकी कीमत भी पता कर सकेंगे।
बूंदी•Aug 01, 2021 / 07:50 pm•
पंकज जोशी
शौकीनों की नहीं कटेगी अधिक जेब, पॉश मशीन से मिलेगी शराब
शौकीनों की नहीं कटेगी अधिक जेब, पॉश मशीन से मिलेगी शराब
नई व्यवस्था : अन्य राज्यों की शराब अवैध रूप से नहीं बचे सकेंगे ठेकेदार, शराब खरीदारों को देना होगा बिल, ओवररेट पर कसेगा शिकंजा
बूंदी जिले की 195 दुकानों पर आबकारी विभाग की रहेगी नजर
गुंजन बाकलीवाल
patrika.com
बूंदी. शराब के शौकीनों को अब दुकानों पर अगस्त माह से शराब नई व्यवस्था के तहत मिलेगी। राशन दुकानों की तरह शराब ठेकों पर भी पीओएस मशीन से शराब बिकेगी। एक बोतल खरीदने पर भी बिल मिलेगा। इतना ही नहीं हर बोतल और पव्वे पर बार कोड होगा। जिसे ग्राहक मोबाइल से स्केन करके यह पता लगा सकेगा कि शराब कहा और कब बनी। साथ ही उसकी कीमत भी पता कर सकेंगे।
नकली शराब, कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंसी दुकानों पर पीओएस मशीनें अनिवार्य कर दी। शराब की बोतल पर बार कोड को पीओएस मशीन से स्केन करते ही शराब की ब्रांड, मात्रा, गुणवत्ता आदि जानकारियां स्क्रीन पर होंगी। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते इसका पूरा ब्यौरा मुख्यालय पर भी रियल टाइम में प्रदर्शित होगा। इन मशीनों को लगाने के लिए ही कई शराब व बीयर कम्पनी ने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। सम्भवतया यह ही इन दुकानों पर पोस मशीन लगवाएंगे।
जिले की 195 दुकानों पर इसके लिए कम्प्यूटर अथवा पोस मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया। यही नहीं हर दुकान पर होने वाली रियल टाइम बिक्री पर आबकारी विभाग निगरानी करेगा। सभी दुकानें ऑनलाइन आबकारी मुख्यालय और जिलास्तर पर जुड़ी रहेंगी। सभी दुकानों को इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। अगस्त माह से शराब की दुकान से बिकने वाली हर चीज की बिक्री रिकॉर्ड में दर्ज होगी।
आयुक्त जोगाराम के जारी आदेश के अनुसार यह भी पता चलेगा कि किस दुकान के स्टॉक में कितना उपलब्ध रहा, यह आबकारी विभाग एक क्लिक में जान लेगा। पोस मशीन लगने के आबकारी विभाग इन दुकानों का भी निरीक्षण करेगा कि कहां पर बिल जारी नहीं किए जा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार होगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो नई आबकारी नीति में अब दुकानों पर होने वाली गड़बड़ी पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा।
हर खरीद की ऑनलाइन निगरानी
आदेश के अनुसार पव्वा हो या बोतल, हरेक की खरीद पर ऑनलाइन निगरानी होगी। स्टॉक भी ऑनलाइन होने से अब पहले की तरह दो नंबर की शराब बेचने की शिकायतों पर विराम लग सकेगा।
लक्ष्य पूरा करने में नहीं होगी परेशानी
शराब की दुकान पर आए दिन निर्धारित रेट से अधिक वसूलने की शिकायत से निजात दिलवाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने शराब की दुकान से ग्राहक को पॉस मशीन से बिल देना अनिवार्य किया ताकि बिल से अधिक रुपए वसूले तो ग्राहक शिकायत कर सकें। अब ‘मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाक्य’ को बड़ा करके लिखवाना होगा, शराब का विज्ञापन करने पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। नई आबकारी नीति में राजस्थान में निर्मित शराब मतलब आरएमएल (राजस्थान मेड लीकर) की बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान निर्मित शराब की बिक्री बढ़ाने के मकसद से नई आबकारी नीति में ठेकेदारों को कई शिथिलता दी गई, जिससे ठेकेदारों का लक्ष्य पूरा करने में परेशानी नहीं होगी।
सेल्समैन की जबरन वसूली पर लगेगी रोक, सभी टैक्स शामिल
जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत शराब-बीयर पर दर्ज एमआरपी मूल्य में सभी टैक्स शामिल बताए। एमआरपी मूल्य में सभी कर समाहित कर दिए, ऐसे में शराब के शौकीनों को कोई अलग से भार नहीं पड़ेगा। बिल देने के पीछे की वजह यह बताई कि इससे दुकानों पर काम कर रहे सेल्समैन की जबरन वसूली पर रोक लगेगी। साथ ही दुकान से उठे माल का भी मिलान हो पाएगा। वैसे तो सभी दुकानों पर देसी-अंग्रेजी शराब के साथ बीयर आदि की भी रेट लिस्ट लगाने का प्रावधान बरसों पुराना था।
‘अगस्त माह से नई व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। पॉस मशीन के सहारे बिल बनेगा, इससे आबकारी विभाग को हर दुकान पर बिकने वाली शराब और उसका स्टॉक पता रहेगा। इसके लिए पॉस मशीन अथवा कम्प्यूटर रखना होगा। इसके लिए सभी ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया। विभाग हर दुकान की रियल टाइम निगरानी करेगा। शराब-बीयर मूल्य से अधिक नहीं बिकेगी। न ही रात 8 बजे बाद इनके बिकने की संभावना रहेगी’।
मनोज बिस्सा, जिला आबकारी अधिकारी, बूंदी
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