दरअसल, यह घटना 16 जनवरी 2023 की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, FIR रिपोर्ट में लिखा गया है कि दोषी अपनी मां के साथ मवेशियों के लिए खेत से चारा लाने गया था। यहां उसने अपनी मां के साथ बलात्कार किया। जानकारी के मुताबिक, दोषी चाहता था कि पिता के मौत के बाद उसकी मां पत्नी की तरह उसके साथ रहे।
दोषी बेटे ने दी थी जान से मारने की धमकी
दोषी बेटे ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अपने बेटे की धमकी के बावजूद, महिला ने घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया, जिन्होंने फिर पीड़ित के छोटे बेटों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। ‘मां ने बेटे पर लगाई धारा 376’
सरकारी वकील विजय कुमार शर्मा ने IANS से बातचीत के दौरान कहा, “आज माननीय अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के वर्षों में कभी किसी मां को धारा 376 जैसे गंभीर अपराध में रोते हुए अपने बेटे पर रेप का आरोप लगाते नहीं देखा या सुना है। उसने अपने साक्ष्य में 10-20 बार रोते-रोते कहा है कि मेरे साथ मेरे बेटे ने बलात्कार किया है।”
दोषी बेटे पर लगी ये धाराएं
21 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, दोषी बेटे को 22 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था।