यह होगा फायदा शासन ने गत वर्ष 2019 में नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे, जिससे प्लेट पर आरटीओ (RTO) द्वारा जारी किए गए नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सके। साथ ही नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले नंबर का साइज भी निर्धारित किया गया है। संबंधित कंपनी से ही पुराने वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कंपनी ही नंबर प्लेट भी जारी करेगी। इस निर्णय से नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम व विभाग का नाम आदि लिखने के मामलों में कमी आने लगी है। अब शासन ने पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की योजना बनाने का निर्देश जारी किया है।
आसानी से नहीं बदली जा सकेगी प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद से वाहन चोरी के मामलों में कमी आएगी। अधिकारियों का कहना है कि पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर आसानी से नंबर बदल सकता था। साथ ही प्लेट भी बदल दी जाती थी, लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद उसे बदलना आसान नहीं होगा। इससे वाहन चोरी के मामले भी कम होंगे। इस मामले में दुकानदार त्रिलोकचंद बताया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कंपनी से ही जारी होती हैं।
कंपनी का डीलर ही लगाएगा नंबर प्लेट एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कयूम खान ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2019 कानून आने के बाद नए वाहनों में तो कंपनी से ही प्लेट लग रही है। पुराने वाहनों में भी संबंधित कंपनी का डीलर ही नंबर प्लेट जारी करेगा। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसमें ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद नंबर प्लेट मिलेगी। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, उनका चालान किया जाएगा।