कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव रमजानपुर की रहने वाली फूलबानो के अनुसार उसके पिता मुन्ने मियां ने मई 2017 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसका निकाह अलापुर के गांव उघैनी निवासी नूरउद्दीन के बेटे समीरउद्दीन के साथ किया था। निकाह के कुछ दिन बाद ही पति समीरउद्दीन और सास मुकीसा व ननद परवीन व अन्य ससुरालीजन उसे कम दहेज लाने की बात कह कर प्रताड़ित करने लगे। हर दूसरे दिन मारपीट करते और घर से निकाल देते। मायकेवालों के समझाने के बाद भी नहीं समझे। इसके कुछ दिन बाद ही पति व अन्य ससुरालीजन उससे भैंस और एक लाख रुपये की मांग करने लगे। उसे मारपीट कर फिर घर से निकाल दिया गया और कहा गया कि भैंस लेकर आना तभी घर में घुसना। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।
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राजू श्रीवास्तव की हालत बिगड़ी, Delhi AIIMS में वेंटिलेटर सपोर्ट पर कॉमेडियन, फैंस सलामती की कर रहे दुआ जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन अब कोर्ट के आदेश पर पति समीरउद्दीन, जेठ शैनुउद्दीन, देवर शानू, ननद परवीन और सास मुकीसा के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 (Marriage Act 2019), दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment), मारपीट करने आदि धाराओं में थाना कादरचौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष वेदपाल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।